मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 राजस्थान क्या है?
इस योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसे राजस्थान सरकार की और से 2019 में लागु की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो कोई भी नागरिक अपना खुद का कोई छोटा का व्यवसाय शुरू कर रहा है उसे कम लागत पर लोन उपलब्ध करने है। जिसकी मदद से रोजगार हेतु आसानी से लोन मिल जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का मौका भी मिलेगा। आइये आज के इस आर्टिकल में आपको लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी देते है। जैसे की योजना की विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवदेन करने की प्रक्रिया आदि।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana लोन राशि का विवरण –
क्र संख्या | अधिकतम ऋण की राशि | ब्याज सब्सिडी |
1. |
25 लाख लोन राशि तक
|
8% |
2. | 25 लाख से 5 करोड़ रूपए की ऋण राशि | 6% |
3. | 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि तक | 5% |
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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Online Apply
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट ssoapps.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास लॉग इन ID नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करे।
- रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन करें।
- जैसे की आप लॉगिन करेंगे अगले पेज पर आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लोगो दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में Menu के ऑप्शन में New Application के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर वहाँ दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करके आगे बढे।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही भरे और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करे।
- इतना सब करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करे।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान के उद्देश्य –
ऋण अवधि एवं अवधि में छूट
- ब्याज सब्सिडी की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज सब्सिडी केवल 5 वर्ष के लिए ही प्रदान की जाएगी।
- बैंक ऋण के लिए चुकाने में उधारको तकरीबन 6 महीने तक छूट दे सकते हैं।
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लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पात्रता
आवश्यक दस्तावेज
- आवदेक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- लघु उद्योग स्थापित करने भूमि संबंधी दस्तावेज
- पासपोर्ट फोटो
- बैंक खाता
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दीपकान्त श्रीवास्तव, SarkariUpdates247.com वेबसाइट के फाउंडर हैं। वह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से हैं। इन्होने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से ग्रेजुएशन किया है। इन्हे ब्लॉग्गिंग और यूट्यूब पर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं।
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